आचार संहिता में बिना अनुमति लगे बेनर पर कार्यवाही - टीएमसी आयुक्त
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- Dec 19, 2025
मुंबई , 19दिसंबर ( हि. स,.) । आम चुनावों के बैकग्राउंड में शहर में मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू होने के बाद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में बिना इजाज़त के लगे पोस्टर और बैनर हटाने का एक्शन लिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए शहर में 3778 बिना इजाज़त के लगे पोस्टर और बैनर हटाए गए। अब से, अगर बिना परमिशन के किसी भी तरह के पॉलिटिकल, सोशल या पर्सनल एडवर्टाइज़मेंट पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाए जाते हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव ने आज हुई मीटिंग में साफ़ ऑर्डर दिए हैं कि संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत केस रजिस्टर किया जाए।
कोड ऑफ़ कंडक्ट के दौरान, नगर निगम के एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट और चुनाव क्षेत्र के हिसाब से बनी टीमों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की गई है, ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचे और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।
कमिश्नर ने साफ किया कि शहर में मुख्य सड़कों, चौराहों, पब्लिक दीवारों, फ्लाईओवर, बिजली के खंभों, बस स्टैंड वगैरह पर गैर-कानूनी तरीके से पोस्टर और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नगर निगम के ज़रिए कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू होने के बाद, शहर में बिना इजाज़त लगे पोस्टर और बैनर तुरंत हटाने और नगर निगम की बिल्डिंगों के कोनों को ढकने की कार्रवाई की गई है।
शहर में बिना इजाज़त के बिना इजाज़त पोस्टर और बैनर लगाने वालों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही, अगर बार-बार कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन पाया गया, तो केस दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ-साथ सज़ा की कार्रवाई भी की जाएगी, कमिश्नर सौरभ राव ने यह भी बताया। उन्होंने सभी से शहर में लागू मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का पालन करने की भी अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा



