पत्रकारों की एंट्री पर रोक जिला सूचना अधिकारी के पहचान पत्र के बिना पत्रकारों की एंट्री पर रोक

श्रीनगर, 16 जुलाई: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में अब आधिकारिक कार्यक्रमों, वीवीआईपी एवं वीआईपी दौरों, धार्मिक आयोजनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों की कवरेज के लिए पत्रकारों के पास जिला सूचना अधिकारी (DIO), बारामूला द्वारा जारी वैध मीडिया पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
 
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बारामूला गुरिंदरपाल सिंह ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
 
पुलिस के निर्देशों के मुताबिक, केवल वही पत्रकार आधिकारिक कार्यक्रम स्थलों, मीडिया एनक्लोजर, सुरक्षा तैनाती वाले क्षेत्रों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्रवेश कर सकेंगे, जिनके पास जिला सूचना अधिकारी, बारामूला द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होगा। सभी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को प्रत्येक प्रवेश एवं जांच चौकी पर मीडिया पहचान पत्रों का सख्ती से सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
 
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया से जुड़े होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को डीआईओ द्वारा जारी वैध पहचान पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 
एसएसपी ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन अथवा अनधिकृत प्रवेश को गंभीरता से लिया जाएगा।
 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और मीडिया जगत में व्यापक जानकारी के लिए भेजी गई