छोटे व मध्यम दुकानदारों के लिए बिजनेस गार्ड पॉलिसी का शुभारंभ

जलपाईगुड़ी, 17 दिसंबर (हि. स.)। जलपाईगुड़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में बिजनेस गार्ड पॉलिसी का उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत अब केवल बैंक में खाता खोलकर बीमा की मामूली राशि जमा करने पर छोटे से मध्यम स्तर के दुकानदार एक हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के बीमा कवरेज के दायरे में आ सकेंगे। यह बीमा योजना आगजनी, प्राकृतिक आपदा, चोरी, डकैती, नकदी की हानि सहित दुकान के भीतर होने वाली किसी भी दुर्घटना में लाभ प्रदान करेगी।

पिछले कुछ वर्षों में अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में कई छोटे व मध्यम दुकानदार आगजनी और आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। अब तक जमीन के कागजात न होने के कारण कई दुकानदार बीमा सुविधा से वंचित रह जाते थे। अब इस योजना के शुरू होने से उन्हें व्यवसाय के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच मिलने की उम्मीद है।

को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सैकत चटर्जी ने कहा कि इस पॉलिसी के लागू होने से छोटे और मध्यम दुकानदारों को काफी लाभ होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यवसायी को जलपाईगुड़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में पांच हजार रुपये जमा कर करंट अकाउंट खोलना होगा। इसके बाद हर साल बीमा का नवीनीकरण किया जाएगा। बीमा राशि जमा करने के लिए अलग-अलग स्तर तय किए गए है। सालाना 95 पैसे जमा करने पर एक हजार रुपये का बीमा, नौ रुपये 50 पैसे जमा करने पर दस हजार रुपये का बीमा और नौ हजार 500 रुपये जमा करने पर एक करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा।

को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा उत्तर बंगाल के कूचबिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में कराए गए सर्वे के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 38 लाख छोटे व मध्यम दुकानदार है।

योजना को लेकर दुकानदारों को जागरूक करने के लिए बैंक ने स्थानीय व्यापारी संगठनों, नगरपालिकाओं और पंचायतों के माध्यम से प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार