उपायुक्त ने आवारा जानवरों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया

कुलगाम, 8 दिसंबर (हि.स.)। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग बुलाई जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वप्रेरणा से दायर रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 5/2025, जिसका टाइटल “आवारा कुत्तों से परेशान शहर, बच्चे कीमत चुकाएं बनाम आंध्र प्रदेश राज्य” था, में जारी निर्देशों के लागू होने का आकलन किया गया साथ ही इससे जुड़े मामलों पर भी बात की गई।

मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में हुई मीटिंग के दौरान, उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

उपायुक्त ने सीईओ को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि कोई भी आवारा कुत्ता स्कूल कैंपस में न घुसे या न रहे और जहां भी दखल की ज़रूरत हो, वहां लोकल अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करें।

मीटिंग के दौरान उपायुक्त ने आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट के लिए पूरे जिले में कार्रवाई को और मज़बूत करने के लिए कई खास निर्देश भी जारी किए। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटियों को कुत्तों के लिए अलग शेल्टर शेड और क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्देश दिया और एक हफ़्ते के अंदर सही ज़मीन के टुकड़ों की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया, यह पक्का करते हुए कि जगहें आबादी वाले इलाकों से दूर रहें और एसीपी को पंचायतों में भी अलग शेल्टर शेड पक्का करने का निर्देश दिया।

उन्होंने एनिमल वेलफेयर रूल्स, 2023 के अनुसार सख्ती से पालन किए जाने वाले तरीकों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने आगे शेल्टर शेड के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ग्रामीण इलाकों में क्लस्टर बनाकर उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल समेत पब्लिक जगहों की एक लिस्ट बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि इन कैंपस के अंदर कोई आवारा कुत्ता न हो, क्योंकि ऐसी मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा बन सकती है।

डीसी ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर और कॉलेजों के हेड को कुत्तों के खतरे से जुड़े डिटेल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने का निर्देश दिया, जिसमें कुत्ते के काटने और प्रोटोकॉल मैनेजमेंट के बारे में क्या करें और क्या न करें, शामिल हों। --

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह