फर्जी नौकरी और जमीन घोटाले मामले में एक महिला अपराधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
- Admin Admin
- Dec 25, 2025
श्रीनगर, 25 दिसंबर (हि.स.)। कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के चौथे अतिरिक्त मुंसिफ जज की अदालत में एक महिला आदतन अपराधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आरोपी द्वारा चलाए जा रहे फर्जी नौकरी और जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान फौजिया अफजल पुत्री मोहम्मद अफजल मगरे निवासी रहमतुल्लाह कॉलोनी, सेक्टर-बी, फ्रूट मंडी, परिमपोरा, श्रीनगर के रूप में की है।
आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 54/2023 में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है और उसे आदतन अपराधी साबित किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी जहांगीर चौक पर दुकानें, बेमिना में 5 मरला के भूखंड और विभिन्न सरकारी विभागों में जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने के झूठे बहाने से कई निर्दाेष गरीब व्यक्तियों और बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने में शामिल था।
एक बयान में सीबीके के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी जो श्रीनगर के उपायुक्त कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है ने फर्जी दुकान और भूखंड आवंटन आदेश जारी करके गंभीर आपराधिक दुराचार किया।
जांच के दौरान पता चला कि इन जाली आदेशों पर श्रीनगर के अतिरिक्त उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर और श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट की जाली मुहर लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर कश्मीर के ईओडब्ल्यू द्वारा विस्तृत जांच शुरू की गई। प्रवक्ता ने कहा, “जांच में पता चला कि आरोपी ने जहांगीर चौक पर दुकानें, बेमीना में 5 मरला के भूखंड और विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ सहायक पदों पर नियुक्ति पत्र दिलाने के झूठे बहाने से कई भोले-भाले गरीब व्यक्तियों और बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये ठगे थे। धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए पीड़ितों को फर्जी आवंटन आदेश और जाली हस्ताक्षर वाले दस्तावेज दिए गए थे।’’ उन्होंने आगे बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी महिला कार्यालय समय के बाद निजी तौर पर विभिन्न विभागों के उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करती थी, जिनमें उपायुक्त कार्यालय, श्रीनगर नगर निगम और संभागीय आयुक्त कार्यालय, कश्मीर के अधिकारी शामिल थे।
उन्होंने आगे बताया कि जांच में यह भी साबित हुआ है कि फौजिया अफजल आदतन अपराधी हैं और श्रीनगर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। कश्मीर की ईओडब्ल्यू क्राइम ब्रांच में उनके खिलाफ कई अन्य शिकायतें भी जांच के अधीन हैं। उसे पहले ही निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच में दिनांक 14.10.2023 की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर सेवा आचरण नियमों के अनुच्छेद 226(2) के तहत उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा, “इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र न्यायिक निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।”
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह



