भूमि विक्रय धोखाधड़ी मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
- Admin Admin
- Dec 13, 2025
श्रीनगर, 13 दिसंबर (हि.स.)। कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 53 लाख रुपये के भूमि विक्रय धोखाधड़ी मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।
एक बयान में कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर संख्या 23/2025 के तहत श्रीनगर के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चार आरोपियों के खिलाफ एक बड़े भूमि विक्रय धोखाधड़ी मामले में संलिप्तता के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी तारिक अहमद हाजम (मोहम्मद रमजान हाजम का पुत्र), गुलाम हसन मीर (गुलाम रसूल मीर का पुत्र), मोहम्मद सुल्तान मीर उर्फ सुल्ला (अब्दुल खालिक मीर का पुत्र) और अब्दुल रजाक मीर (अब्दुल खालिक मीर का पुत्र) जो सभी श्रीनगर के बरथाना कमरवारी के निवासी हैं पर रणबीर दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।
बयान में कहा गया है कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने जमीन बेचने के बहाने शिकायतकर्ता और उसके पिता से धोखे से 53 लाख रुपये प्राप्त किए। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और बाद की छानबीन से पता चला कि आरोपियों ने मिलीभगत से पूरी रकम तो ले ली लेकिन धोखाधड़ी से उसी जमीन को अन्य पक्षों को बेच दिया और यहां तक कि उसके कुछ हिस्से अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी कर दिए। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की गहन जांच के माध्यम से जांचकर्ताओं ने यह स्थापित किया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धोखा देने और श्रीनगर के बरथाना एस्टेट में 2.09 कनाल जमीन के लिए भुगतान की गई राशि को गैरकानूनी रूप से हड़पने के लिए एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची थी।
आरोपपत्र दाखिल होने के साथ ही मामला न्यायिक निर्णय के लिए तैयार है। कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा आर्थिक अपराधों से नागरिकों की सुरक्षा और पारदर्शी, पेशेवर और व्यापकn जांच के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह



