कूचबिहार में भूटान नंबर की गाड़ियों की अवैध आवाजाही पर सख्ती, जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश
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- Jan 17, 2026
कूचबिहार, 17 जनवरी (हि.स)। भूटान नंबर की गाड़ियों द्वारा जिले में हो रही अवैध परिवहन गतिविधियों के खिलाफ राज्य परिवहन निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कूचबिहार के जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
आरोप है कि भूटान नंबर की गाड़ियां राज्य के भीतर अवैध रूप से स्थानीय माल ढुलाई कर रही हैं। इसके अलावा, चालक ओवरलोडिंग कर माल ले जाने और लाने में भी संलिप्त हैं। हाल ही में इस तरह की कई शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद बीते मंगलवार को फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री को एक पत्र भेजकर इस मुद्दे को उठाया।
पत्र में बताया गया कि भारतीय कानून के अनुसार विदेशी वाहनों को अंतरराष्ट्रीय भूमि बंदरगाहों पर ही माल उतारने की अनुमति है, इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर माल ढुलाई की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद कूचबिहार सहित उत्तर बंगाल के कई जिलों में यह अवैध गतिविधि नियमित रूप से जारी है। इससे स्थानीय माल परिवहन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि पत्र में प्रशासन के एक हिस्से की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है।
एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि ये भूटान नंबर की गाड़ियां उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से पत्थर ले जा रही है। वहीं भारत के कुछ वाहन भूटान से पत्थर लाकर इन जिलों में उतार रहे हैं। इन वाहनों के पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं हैं। इसके चलते न सिर्फ वाहन मालिक बल्कि ड्राइवर और हेल्पर भी बेरोजगार हो रहे हैं।
इस मामले पर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव सजल घोष ने कहा, हम लंबे समय से इस तरह की शिकायतें करते आ रहे है, लेकिन प्रशासन अब तक उदासीन रहा। अब जब हमारी चिट्ठी पर प्रतिक्रिया मिली है, तो उम्मीद है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जिससे परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की रोज़ी-रोटी बचेगी।
कूचबिहार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी नवीनचंद्र अधिकारी ने बताया- हम नियमित रूप से निगरानी करते हैं, खासकर ओवरलोडिंग के मामलों पर नजर रखते है। लेकिन अब हमें और अधिक सतर्क रहना होगा।
वहीं कूचबिहार के जिलाधिकारी राजू मिश्रा ने कहा कि परिवहन निदेशालय से पत्र मिला है। पूरे मामले की जांच कर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार



