शिमला : 10 लाख के सेब खरीदे, चेक देने वाले का बैंक में खाता नहीं, एफआईआर

शिमला, 16 जनवरी (हि.स.)। सेब कारोबार में भुगतान का भरोसा जिस चेक पर किया गया, वही चेक पूरे सौदे की पोल खोल गया। 700 पेटी सेब खरीदे गए, कीमत तय हुई 10 लाख 50 हजार रुपये और भुगतान के लिए 10 लाख रुपये का चेक दिया गया। लेकिन जब बागवान ने बैंक में चेक लगाया तो सामने आया कि जिस बैंक का चेक दिया गया, उसमें चेक देने वाले व्यक्ति का कोई खाता ही नहीं है। इसके बाद बागवान ने उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में की।

यह मामला शिमला के पुलिस थाना जुब्बल में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता बाल कृष्ण रावत, जुब्बल के गांव खोनी के निवासी हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 जून 2024 को गवाहों की मौजूदगी में सेब की खरीद-फरोख्त को लेकर एक लिखित समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत राहुल कुमार और गीता देवी ने उनसे 700 पेटी सेब खरीदे। इनकी कुल कीमत 10 लाख 50 हजार रुपये तय हुई।

शिकायतकर्ता के मुताबिक सौदे के समय आरोपियों ने 50 हजार रुपये नकद दिए और शेष 10 लाख रुपये के भुगतान के लिए एक चेक सौंपा गया। चेक की तारीख 10 अक्टूबर 2025 तय की गई थी। तय समय पर जब यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह बाउंस हो गया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक ये चेक वास्तव में गीता देवी के नाम से जारी किया गया था, लेकिन राहुल कुमार ने ही यह चेक शिकायतकर्ता को दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल कुमार को पहले से पता था कि उसका उस बैंक में कोई खाता नहीं है और चेक उसके नाम का भी नहीं है। इसके बावजूद उसने जानबूझकर और धोखाधड़ी की नीयत से भुगतान के लिए वही चेक सौंपा।

शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि बैंक से प्राप्त जानकारी के बाद यह साफ हो गया कि संबंधित बैंक में राहुल कुमार का कोई खाता मौजूद नहीं है। इस कारण चेक अमान्य पाया गया और भुगतान नहीं हो सका।

शिकायतकर्ता ने बताया कि लंबे समय तक भुगतान का इंतजार करने के बाद भी जब रकम नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अब समझौते, चेक और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला पूर्व नियोजित धोखाधड़ी का है। इसमें गलत चेक देकर सेब का बड़ा सौदा किया गया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा