सोलन, 12 दिसंबर (हि.स.)। सोलन जिला की कंडाघाट पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और तोड़-मरोड़कर पेश की गई खबर के मामले में सोशल मीडया पर न्यूज़ चैनल चलाने वाले दो लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। आरोप है कि बिना तथ्यों की जांच और पुलिस से जानकारी लिए बगैर एक वीडियो को सनसनीखेज तरीके से पेश कर हिमाचल पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
मामला 14 जून की उस घटना से जुड़ा है जब कंडाघाट के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर कार नंबर एचपी-12एफ-2733 का चालक मोहित कुमार मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए गाड़ी चला रहा था। न सिर्फ वह मोबाइल लेकर गाड़ी चला रहा था, बल्कि पुलिस गाड़ी को रास्ता भी नहीं दे रहा था। करीब 200 मीटर आगे पुलिस ने उसे रोका और यातायात ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोबाइल प्रयोग और खतरनाक ड्राइविंग का चालान किया।
लेकिन 15 जून को यह पता चला कि फेसबुक पर बनाये गए एक न्यूज़ चैनल से इस घटना को तोड़-मरोड़कर, बिना किसी जांच-पड़ताल और बिना पुलिस संस्करण जाने सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया।
पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने बताया कि वीडियो में अधूरी और गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिससे पुलिस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
एसपी के अनुसार जांच में पाया गया कि गाड़ी चालक मोहित कुमार ने खुद ही घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपनी सुविधा अनुसार एडिट कर सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल को भेजा। चैनल ने बिना पुष्टि किए इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर बार-बार पोस्ट किया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों में गलत सूचना फैली और पुलिस विभाग की छवि खराब हुई।
जांच के दौरान मोहित कुमार को धारा 35(3) बीएनएनएस के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल किया गया और उसकी कार से मेमोरी कार्ड की चिप कब्जे में ली गई। तकनीकी साक्ष्यों की जांच में सामने आया कि 18–19 जून के बीच मोहित से मिली एडिटेड फुटेज को न्यूज़ चैनल के संचालक और एंकर ने फेसबुक आईडी के माध्यम से प्रसारित किया।
पुलिस जांच में पाया गया कि यह कदम जानबूझकर रचा गया षड्यंत्र था, जिसके तहत गलत वीडियो और भ्रामक जानकारी फैलाकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई।
मामले में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के एंकर मोहमद असलम (40), निवासी सेक्टर 36, चंडीगढ़, और चैनल के संपादक जुझार सिंह (31), निवासी मोहाली, पंजाब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। अदालत ने दोनों को जांच में शामिल होने के आदेश दिए। बाद में दोनों आरोपियों को 50–50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर पाबंद किया गया है।
उधर, गाड़ी चालक मोहित कुमार को भी जांच में शामिल कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून का सम्मान बना रहे और पुलिस की छवि को नुकसान न पहुंचे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संदीप शर्मा



