रांची, 29 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत की डिस्चार्ज पिटीशन को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी।
मामले में 10 दिसंबर को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी।
देवशरण भगत ने 15 सितंबर को याचिका दाखिल कर अदालत से खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने का आग्रह किया था।
मामले में आजसू के अध्येक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज पिटीशन पूर्व में खारिज हो चुकी है।
इस मामले में आजसू अध्यखक्ष सुदेश महतो, संसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपित हैं।
इन सभी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने सहित कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्ष 2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम निर्धारित था।
पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दी थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak



