यमुनानगर, 14 जनवरी (हि.स.)। यमुनानगर में एक विवाहिता ने अपने पति पर दहेज की अतिरिक्त मांग, लगातार मारपीट, जान से मारने की धमकी और अपनी दो वर्षीय बेटी सहित घर से बाहर निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना छप्पर पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता प्रीति सैनी, निवासी गांव कान्हड़ी खर्द, ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 8 सितंबर 2022 को सुखबीर, निवासी गांव जोहड़ माजरा (थाना इंद्री, जिला करनाल) के साथ हुआ था। आरोपी पति बिजली बोर्ड में सरकारी कर्मचारी है।
पीड़िता के अनुसार, विवाह के समय उसके माता-पिता ने अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करते हुए करीब 10 लाख रुपये विवाह पर लगाए और दहेज में सोने-चांदी के आभूषण, नकद राशि व घरेलू सामान दिया, जिसे उसका स्त्रीधन बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शादी के कुछ ही समय बाद पति और ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। जब पीड़िता ने अपने मायके की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर असमर्थता जताई, तो उसके साथ कथित रूप से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया। कई बार उसे गाली-गलौच कर घर से बाहर निकाल दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।
पीड़िता का आरोप है कि घर का माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए वह कई बार मायके से 10 से 20 हजार रुपये तक लेकर ससुराल गई, लेकिन इसके बावजूद उत्पीड़न कम नहीं हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था और उसने कई बार पत्नी व बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, 21 फरवरी 2025 को दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल पक्ष ने मिलकर मारपीट की और बाद में पीड़िता को उसकी बेटी सहित गांव कान्हड़ी खर्द में मायके के बाहर गली में छोड़ दिया। जाते समय यह चेतावनी दी गई कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होती, उसे ससुराल में प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार



