श्रीनगर में कुख्यात ड्रग तस्कर की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति पुलिस ने जब्त की
- Admin Admin
- Dec 10, 2025
श्रीनगर, 10 दिसंबर (हि.स.)।
श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को बताया कि मादक पदार्थों के खतरे को रोकने और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने वाले ढांचे को नष्ट करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के एक तीन मंजिला आवासीय मकान और 1 कनाल जमीन को जब्त कर लिया है।
पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह संपत्ति कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट निवासी शालतांग के पिता फयाज अहमद भट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट निवासी शालतांग के कब्जे में है। आरोपी परिमपोरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22, 29 के तहत एफआईआर संख्या 98/ 2025 में शामिल था।
जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि उक्त संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध आय से अर्जित की गई थी।
इन निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। अधिग्रहण की कार्यवाही कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन करते हुए संपन्न की गई।
अधिग्रहण आदेश के अनुसार मालिक को संपत्ति को बेचने पट्टे पर देने उसमें संशोधन करने या किसी भी प्रकार का तृतीय-पक्ष अनुबंध बनाने से प्रतिबंधित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA



