विशेष श्रेणी के मतदाताओं के घर जाकर पूरी की जाएगी सुनवाई प्रक्रिया : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
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- Dec 29, 2025
कोलकाता, 29 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में विशेष श्रेणी के मतदाताओं की परेशानी कम करने के लिए चुनाव आयोग कार्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ किया है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति, किसी भी उम्र के गंभीर रूप से बीमार मतदाता और गर्भवती महिलाओं को सुनवाई के लिए बुलाया नहीं जाएगा। इन सभी मामलों में घर जाकर सुनवाई का नोटिस दिया जाएगा और प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साेमवार काे हुए एक घटनाक्रम के बाद पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त को सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि राज्य पुलिस के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। बूथ स्तर एजेंट-दो से जुड़ी दिशा-निर्देशों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पहले ही भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है। विशेष पर्यवेक्षक सी. मुरुगन के साथ हुई घटना की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक और नोडल पुलिस अधिकारी से मांगी गई है। पायलट कार उपलब्ध न कराए जाने के आरोप सहित सभी पहलुओं की रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार केंद्रीय बल की मांग भी भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बूथ स्तर एजेंट-दो से जुड़ी किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित निर्वाचक निबंधन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी कानून के तहत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि पढ़ाई या काम के कारण बाहर रहने वाले मतदाता यदि सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे प्रपत्र छह के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए मंगलवार को 6 से 7 जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में बैठक बुलाई गई है।
इसके अलावा सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज बूथ स्तर अधिकारी स्वयं मतदाताओं के घर जाकर भी एकत्र कर सकेंगे। कटवा के एक बूथ स्तर अधिकारी के लापता होने के मामले में जानकारी दी गई कि पुलिस जांच में सामने आया है कि वह बैंक से 50 लाख लेकर फरार हो गया था। बाद में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ---------------------
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर



