रेरा ने पार्किंग से वूसली गई धनराशि वापस लाैटाने के दिए निर्देश

हरिद्वार, 6 दिसंबर (हि.स.)। जुर्स कंट्री सोसाइटी में पार्किंग स्थल के विवाद में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने सैकड़ों परिवारों को राहत दी है। बिल्डर को 45 दिन में पार्किंग के रूप में वसूल गई धनराशि टैक्स और ब्याज समेत फ्लैट खरीदारों को लौटाने के आदेश दिए हैं। 30 दिन में पार्किंग आवंटन पत्र भी जारी करने होंगे।

जुर्स कंट्री रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव राय एवं महासचिव जितेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर वर्द्धमान डवलपर्स ने जुर्स कंट्री का निर्माण किया था। वर्तमान में यहां सैकड़ों परिवार रहते हैं। आरोप लगाया कि बिल्डर ने सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वाले परिवारों को पार्किंग स्थल आवंटित नहीं किया। सामुदायिक क्षेत्र में पार्किंग बनाकर फ्लैट खरीदारों से अवैध वसूली की जा रही थी।

इसके खिलाफ जुर्स कंट्री रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राजीव, अरविंद सिंह, जेके शर्मा, शुभाशीष सिंह, डीएन जौहरी, अजय दुर्गा, रोहित शर्मा ने वर्ष 2021 में रेरा में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान रेरा ने माना कि बिल्डर ने सामुदायिक क्षेत्र को अवैध तरीके से पार्किंग बनाकर अवैध वसूली की, जो कानून के विरुद्ध है। रेरा ने आदेश दिया है कि बिल्डर 30 दिन में सभी खरीदारों को पार्किंग नंबर सहित आवंटन पत्र जारी करें। साथ ही 45 दिन में अवैध रूप से पार्किंग के एवज में वसूली गई पूरी धनराशि वापस करनी होगी। रेरा ने आदेश दिया कि बिल्डर को सभी निवासियों को पार्किंग शुल्क व जीएसटी सर्विस टैक्स सहित पूरी राशि 10.85 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी।

जुर्स कंट्री रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव राय एवं महासचिव जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान रेरा ने बिल्डर को आदेश दिए कि उसे एचआरडीए से सही खसरा नंबर और स्वीकृत ले आउट - योजना के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला