चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन वर्ष से अधिक एक ही पद पर तैनात पुलिस अधिकारियों का तबादला करेगा बंगाल सरकार

कोलकाता, 15 जनवरी (हि. स.)। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही पद पर तैनात पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्णय लिया है। राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।

यह निर्देश उन पुलिस अधिकारियों पर लागू होगा, जो अपने गृह जिले में कार्यरत हैं या लंबे समय से एक ही पद पर तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में आदेश पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

चुनाव आयोग की 21 दिसंबर 2023 और 23 दिसंबर 2008 की गाइडलाइंस के अनुसार, उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) रैंक से ऊपर के वे सभी पुलिस अधिकारी, जो निर्धारित मानकों के अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य रूप से तबादले के दायरे में आएंगे।

राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तबादला प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत दक्षिण बंगाल के एडीजी और आईजीपी को अपनी जिम्मेदारियों के अलावा विधाननगर, बैरकपुर और हावड़ा पुलिस आयुक्तालयों की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है।

इसी तरह पश्चिमी जोन के एडीजी और आईजीपी को अपने क्षेत्र के साथ-साथ आसनसोल-दुर्गापुर और चंदननगर पुलिस आयुक्तालयों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उत्तर बंगाल क्षेत्र के आईजीपी सिलिगुड़ी पुलिस आयुक्तालय की निगरानी करेंगे।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव आयोग के आदेशों का पूरी तरह और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होने पर तुरंत पश्चिम बंगाल के एडीजी व आईजीपी (कानूनी) या एडीजी व आईजीपी (कानून-व्यवस्था) से संपर्क करने को कहा गया है।

सभी तबादला आदेश जारी होने के बाद, की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 24 जनवरी तक पुलिस निदेशालय और संबंधित उच्च अधिकारियों को सौंपनी होगी।

गौरतलब है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य अंतिम चरण में है। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर