सारण जिला अंतर्गत राज्य उच्च पथों पर बाहरी ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित

सारण, 27 दिसंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिले की सड़कों पर बढ़ते दबाव और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि वैसे ट्रक जिनका गंतव्य सारण जिला नहीं है, वे राज्य उच्च पथों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात आई है कि अन्य जिलों या राज्यों को जाने वाले ट्रक अक्सर टोल टैक्स बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्च पथ को छोड़कर राज्य उच्च पथों का सहारा लेते हैं। इससे न केवल सड़कों की स्थिति खराब हो रही है बल्कि यातायात जाम और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। अब ऐसे ट्रकों को राज्य उच्च पथों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिला प्रशासन ने कुछ विशेष मार्गों को चिन्हित करते हुए वहां बालू लदे ट्रकों के परिचालन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है जिनमें दिघवारा-भेल्दी मार्ग, भेल्दी-अमनौर मार्ग, मानपुर-गड़खा मार्ग, दरियापुर-परसा-मकेर मार्ग और दरियापुर-परसा-सोन्हो मार्ग चिन्हित है, इन मार्गों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को विजय ढाबा, पीरगंज चौक, हराजी मोड़ तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाली ट्रकों का परिचालन गड़खा-चिरान्द मार्ग के जरिए किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है कि पूर्व से प्रभावी इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार