अंबिकापुर: शासकीय भूमि को निजी बताकर लाखों रुपये की ठगी, 41 लोगों से धोखाधड़ी, आरोपित गिरफ्तार
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- Jan 04, 2026
अंबिकापुर, 04 जनवरी (हि.स.)। शासन की भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताकर वर्षों तक भोले-भाले लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में सरगुजा जिले की अंबिकापुर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। यह कार्रवाई थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सख्त वैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई।
मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी नेजारूदीन अंसारी, निवासी वार्ड क्रमांक 10 तकियापारा बेनिपुर रनपुरखुर्द, थाना अंबिकापुर, ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2008 से 2022 के बीच आरोपित मो. रशीद ने अपने परिवारजनों की मदद से ग्राम रनपुर व खैरबार क्षेत्र की एक भूमि को अपनी निजी स्वामित्व की बताते हुए अवैध रूप से बेच दिया। आरोपित ने लगभग 41 लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि वैधानिक रूप से विक्रय योग्य है और प्रत्येक व्यक्ति से करीब 1 लाख 50 हजार रुपये की राशि वसूल की गई।
प्रार्थी व अन्य खरीदार अधिकांशतः अल्पशिक्षित एवं कमजोर आर्थिक स्थिति के थे, जिन्हें यह जानकारी नहीं थी कि संबंधित भूमि वास्तव में वन भूमि है, जो कानूनन न तो निजी स्वामित्व में हो सकती है और न ही उसका विक्रय संभव है। आरोपी ने उनकी अज्ञानता का फायदा उठाते हुए झूठे और भ्रामक आश्वासन देकर धोखाधड़ी की। ठगी सामने आने के बाद आरोपी द्वारा अपने अपराध को छिपाने के उद्देश्य से जमीन खरीदारों पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे उससे प्राप्त मूल बिक्री विलेख व दस्तावेज वापस कर दें। साथ ही, उन्हें धमकाने और भयभीत करने का भी आरोप लगाया गया।
पुलिस ने प्रार्थी एवं गवाहों के कथन तथा जप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोपित को थाना तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम मो. रशीद पिता स्व. अली मोहम्मद, उम्र 46 वर्ष, निवासी रनपुरखुर्द तकियापारा, थाना कोतवाली अंबिकापुर बताया। जमीन के कब्जे, पट्टा व अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिए जाने पर आरोपी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रार्थी व अन्य खरीदारों से किए गए एग्रीमेंट की कॉपी स्टाम्प पेपर प्राप्त कर उसने जला दी थी। इस आधार पर प्रकरण में साक्ष्य नष्ट करने की धारा भी जोड़ी गई।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी मो. रशीद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, अदीप प्रताप सिंह, आरक्षक किशोर तिवारी, संजीव पाण्डेय एवं शिव राजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह



