फर्जी अदालती आदेशों के सहारे सीज ट्रक छुड़ाने का प्रयास, मुकदमा दर्ज
- Admin Admin
- Dec 20, 2025
बांदा, 20 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में सीज किए गए एक ट्रक को फर्जी अदालती व विभागीय आदेशों के आधार पर अवमुक्त कराने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली नगर प्रभारी बलराम सिंह ने शनिवार काे बताया कि ट्रक संख्या बीआर 01 जीएन 9923 की स्वामिनी निशा सिंह पत्नी धनपति सिंह, निवासी सुभाष वार्ड, नगर पंचायत हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी का वाहन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने 7 दिसंबर 2025 को निर्धारित सीमा से अधिक उपखनिज के अवैध परिवहन मामले में पकड़ा था। ट्रक को उपखनिज सहित सीज कर थाना कोतवाली नगर के सुपुर्द किया गया था।
18 दिसंबर 2025 को ट्रक स्वामी के पति धनपति सिंह और विक्रम सिंह निवासी ग्राम हथरोहना, थाना शिवरतनगंज, जनपद अमेठी द्वारा उक्त ट्रक से संबंधित न्यायालय प्रभारी प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के अवमुक्त आदेशों की प्रतियां, वाणिज्य कर से जुड़े दस्तावेज और संभागीय परिवहन अधिकारी का पत्र प्रस्तुत कर वाहन छुड़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि, आदेशों के संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हाेंने (थाना प्रभारी) ने संबंधित कार्यालयों से सत्यापन कराया। सत्यापन में यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत किए गए न्यायालय आदेश, वाणिज्य कर संख्या व केस आईडी तथा परिवहन विभाग का पत्र फर्जी व कूटरचित हैं।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर सीज वाहन को अवमुक्त कराने के प्रयास तीनों ट्रक स्वामी, उसके पति व एक
अन्य समेत तीन के विरुद्ध संबंधित धाराओं में शुक्रवार को अभियोग पंजीकृत किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की विधिक कार्यवाही में जुटी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह



