डेयरी, शराब विक्रेता, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा मिड डे मील से जुड़े संस्थानो के पंजीकरण पर रहेगा विशेष जोर
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- Jan 02, 2026
बीकानेर, 2 जनवरी (हि.स.)। सभी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ताओं के लिए बीकानेर जिले में माह जनवरी तथा फरवरी में विधानसभावार कुल 36 खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पहला शिविर सोमवार 5 जनवरी को पटेल नगर में सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय में स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आयोजित होगा।
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साध ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ टी शुभमंगला के निर्देशानुसार प्रदेश भर में खाद्य लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उक्त शिविर में कोई भी खाद्यकारोबारकर्ता अपना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवा सकता है अथवा रिन्यू करवा सकता है। उन्होंने बताया कि आंगनबाडी केन्द्रों, मिड-डे मील स्कूल, आबकारी के अधीन देशी एवं अग्रेजी शराब की दुकान, डेयरी से संबंधित समितियॉं, दुग्ध वाहन व खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने वाले वाहन, डेयरी बूथ आदि के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन बनवाया जाना अनिवार्य है परंतु इनमें से बहुतेरे अपंजीकृत व्यवसाय कर रहे हैं अतः इन खाद्य कारोबार कर्ताओं को विशेष रूप से लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए सूचित करवाया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 की धारा 58/63 के अनुसार बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के संचालित प्रतिष्ठानों पर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक कि शास्ति का प्रावधान है। शिविरों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र कुमार तथा भानु प्रताप सिंह द्वारा खाद्य कारोबारियों के लिये स्वच्छता पर फोसटेक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा दैनिक आहार में पोषक तत्वों से भरपूर और स्वस्थ भोजन को शामिल करने के लिये प्रोत्साहन एवं श्री अन्न (मिलेट्स) जैसे बाजरा, ज्वार और रागी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में आम जनता को जागरूक किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर ही निःशुल्क जांच भी की जायेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव



