विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले तीन शातिर अपराधियों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई

गोरखपुर, 10 दिसम्बर (हि.स.)। संगठित अपराधों पर सख्ती के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विदेश भेजने के नाम पर आम नागरिकों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले तीन शातिर अपराधियों के विरुद्ध थाना गोरखनाथ पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।

सीओ गोरखनाथ ने बताया कि गैंग का लीडर शेख हसनैन अपने दो साथियों अमानुल्लाह सिद्दीकी और नाजिम सिद्दीकी के साथ मिलकर विदेश भेजने का झांसा देकर कई लोगों से रुपयों की ठगी करता था। तीनों मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले हैं और गोरखनाथ क्षेत्र के हुसैनाबाद में रहकर अपनी गतिविधियां संचालित करते थे। इनके खिलाफ शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था।

जनहित व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए थाना गोरखनाथ पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर से अनुमोदन कराया और तीनों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ गोरखनाथ ने कहा कि यह कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से की गई है जो लंबे समय से संगठित तरीके से धोखाधड़ी में लिप्त थे।

आपराधिक इतिहास बताया—शातिर और सक्रिय गैंग लीडर शेख हसनैन पर मु.अ.सं. 70/2024–धारा 420, 406, 504, 506 भादवि, मु.अ.सं. 529/2017–धारा 419, 420, 467, 468, 406, 504, 506 भादवि, मु.अ.सं. 79/2015–धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि तथा मु.अ.सं. 348/2010 थाना चौराखास, कुशीनगर।

अमानुल्लाह सिद्दीकी पर मु.अ.सं. 70/2024 – धारा 420, 406, 504, 506 भादवि एवं मु.अ.सं. 529/2017 – धारा 419, 420, 467, 468, 406, 504, 506 भादवि

नाजिम सिद्दीकी पर मु.अ.सं. 70/2024 – धारा 420, 406, 504, 506 भादवि।

सीओ गोरखनाथ ने बताया कि तीनों आरोपितों की अवैध कमाई, बैंक लेन-देन और आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी के साथ आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे आम जनता को ठगी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों से सुरक्षा मिल सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय