पत्नी और बेटी को भरण पोषण के लिए नहीं दिए रुपये, पति गया जेल
- Admin Admin
- Jan 05, 2026
रामगढ़, 05 जनवरी (हि.स.)। पत्नी और बेटी को कोर्ट की ओर से निर्धारित भरण पोषण रकम नहीं देना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया और रामगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बोकारो जेल भेज दिया। सोमवार को रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि छतरमांडू गांव का रहने वाला युवक बंटी कुमार ठाकुर पिता अशेश्वर ठाकुर की शादी बोकारो जिले के चिराचास थाना अंतर्गत भर्रा बस्ती निवासी प्रिया ठाकुर के साथ हुई थी। शादी के बाद उन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे और मामला कोर्ट में पहुंचा। बंटी कुमार ठाकुर को बोकारो जिले के कोर्ट ने पत्नी और बच्ची के भरण को पोषण के लिए राशि निर्धारित की। पत्नी के लिए 10 हजार रुपए प्रति माह और बेटी के लिए छह हजार रुपये प्रति माह की रकम तय की गई। लेकिन बंटी ठाकुर ने यह रकम अपनी पत्नी और बेटी को नहीं दी। प्रिया ठाकुर ने कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर दोबारा अपने पति बंटी कुमार ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। इसके बाद कोर्ट ने भी काफी सख़्ती से बंटी के खिलाफ आदेश पारित किया। यह रकम बंटी कुमार ठाकुर को तब से देने का आदेश दिया गया जब से मामला कोर्ट में दर्ज हुआ था। वाद दायर होने से वर्तमान समय तक 7 लाख 4 हजार रुपये एक साथ देने की बात कही गई। कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर बंटी कुमार ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी किया गया। उस वारंट के आधार पर पुलिस ने छतरमांडू स्थित गांव से ही बंटी को गिरफ्तार किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश



