जांजगीर-चांपा ब्रेकिंग: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जिला जेल दाखिल
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- Jan 09, 2026
जांजगीर-चांपा, 09 जनवरी (हि. स.)। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर दाखिल किया गया है। विधायक को 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामला थाना चांपा क्षेत्र से जुड़ा है। प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपित विधायक बालेश्वर साहू और सह-आरोपित गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
जांच के आधार पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के अंतर्गत अपराध दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद दोनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए गए। इसके बाद पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर दिनांक 9 जनवरी 2026 को जिला न्यायालय में पेश किया गया।
शुक्रवार को पुलिस ने मामले में दो संदूक चालान के साथ विधायक बालेश्वर साहू को जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने चालान स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया। इसके पश्चात आरोपित विधायक की ओर से उसी न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर में दाखिल करा दिया। इस कार्रवाई के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और पूरे मामले पर आमजन की नजर बनी हुई है।
हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी



