खाद्य सुरक्षा विभाग ने खुले में मांस बेचने वालों पर की कार्रवाई, लगाया गया जुर्माना
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- Jan 16, 2026
रामगढ़, 16 जनवरी (हि.स.)। रामगढ़ में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को शहर में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजार टांड़ स्थित मीट और चिकन दुकानों की जांच की गई और उनपर जुर्माना लगाया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सभी दुकानें बिना भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित पाई गईं। नियमानुसार मीट और चिकन दुकानों में न तो पर्याप्त साफ-सफाई थी और न ही मांस को पर्दे से ढककर रखा गया था। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के शेड्यूल-4 के अनुरूप कोई भी मानक पूरा नहीं किया गया था। दुकानों में अत्यधिक गंदगी भी पाई गई।
उन्होंने बताया कि सभी संबंधित दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है तथा सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तेजू चिकन शॉप पर 5,000 रुपये, उपेंद्र झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, मुन्नीलाल झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, महतो झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, अभय चिकन शॉप पर 5,000 रुपये, रघु चिकन शॉप पर 10,000 रुपये तथा रवि कुशवाहा झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
औचक निरीक्षण और कार्रवाई के बाद जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को खुले में मांस की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने फल और सब्जी की दुकानों के समीप मांस की बिक्री न करने, दुकान के आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा मांस दुकानों में स्वतः बंद होने वाले दरवाजे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बिना पंजीकरण के दुकान संचालित नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी तथा रामगढ़ थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे।---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश



