जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 3.34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त कीं
- Bhavana Jamwal Jamwal
- Jul 17, 2026
श्रीनगर, 17 जुलाई: जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने 3.34 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चार अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68 एफ के तहत पुलिस स्टेशन सफाकदल द्वारा की गई।
जांच में पाया गया कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से बनाई या खरीदी गई थीं। जब्त की गई संपत्तियों में शामिल हैं: नवाकदल स्थित तीन मंजिला मकान (अनुमानित मूल्य 1.19 करोड़ रुपये), जो अदनान लतीफ शेख का है। पालपोरा, नूरबाग स्थित एक मंजिला मकान (अनुमानित मूल्य 1.18 करोड़ रुपये), जो दानियाल अहमद बिसाती का है। बरथाना, कमरवारी स्थित दो मंजिला मकान (अनुमानित मूल्य 71.31 लाख रुपये), जो शाहिद गुल का है। गोरीपोरा स्थित एक मंजिला मकान (अनुमानित मूल्य 25 लाख रुपये), जो आदिल अहमद मीर का है।
पुलिस ने सभी आरोपियों को जब्ती आदेश सौंप दिए हैं। आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वे इन संपत्तियों को बेच, गिरवी रख, पट्टे पर दे, हस्तांतरित या किसी तीसरे पक्ष के हित में उपयोग नहीं कर सकते। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशा तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना निकटतम पुलिस थाने या पुलिस हेल्पलाइन पर दें, ताकि जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के अभियान को और मजबूत किया जा सके।

