कोकराझाड़ में धारा 163 लागू, निषेधाज्ञा प्रभावी

कोकराझाड़ (असम), 20 जनवरी (हि.स.)। कारिगांव में 19 जनवरी को हुए सामूहिक संघर्ष के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए कोकराझाड़ जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जिला दंडाधिकारी पंकज चक्रवर्ती ने आदेश जारी करते हुए चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, रैली, धरना, नाकेबंदी, पिलियन राइडिंग, बिना अनुमति माइक के उपयोग, हथियार या ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध होगा।

सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, सुरक्षा बल, आपात सेवाएं, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं व 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवाजाही में छूट दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश