कुपवाड़ा अदालत ने हिरासत में यातना मामले में डीएसपी सहित 7 पुलिसकर्मियों को जमानत दी

श्रीनगर, 30 दिसंबर (हि.स.)। एक पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) और पांच अन्य पुलिसकर्मियों को एक साथी पुलिस कांस्टेबल की हिरासत में यातना से जुड़े मामले में जमानत दे दी गई है।

डीएसपी ऐजाज अहमद नाइक, रियाज अहमद मीर, जहांगीर अहमद बेघ, मोहम्मद यूनिस खान, शाकिर हुसैन खोजा, तनवीर अहमद मल्ला, अल्ताफ हुसैन भट और शाहनवाज अहमद दीदाद सहित अन्य पुलिसकर्मी जो श्रीनगर जेल में बंद हैं को कुपवाड़ा अदालत ने जमानत दे दी है।

अदालत ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये की जमानत और जमानती बांड भरने का निर्देश दिया है और कोई भी आरोपी पूर्व अनुमति के बिना अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा।

इसने अभियुक्तों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए भी कहा है। उन्हें निर्देश दिया है कि वे अभियोजन पक्ष के सबूतों को डराने बाधित करने या परेशान करने की कोशिश न करें, न ही वे मुकदमे में बाधा डालने के लिए अभियोजन पक्ष के किसी गवाह को धमकाएं।

उन्हें छूट न मिलने तक सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि शर्तों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और जमानत रद्द कर दी जाएगी और एक जमानतदार के साथ 1 लाख रुपये के जमानत बांड को आज सत्यापित और स्वीकार कर लिया गया है।

अदालत ने जेल अधिकारियों को जमानत बांड भरने के बाद आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है और अधिकृत किया है कि वे किसी अन्य अपराध या मामले में शामिल या आवश्यक नहीं हैं।

आरोपियों को फरवरी 2023 में उनके सहयोगी खुर्शीद अहमद चौहान को हिरासत में यातना देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिरासत में यातना की जांच के बाद हत्या के प्रयास सहित विभिन्न मामलों में 26 जुलाई को मामला दर्ज किया था।

इससे पहले, 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ ही आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश सीबीआई को दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता