आशिक की चाकू गोदकर हत्या मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास

पूर्वी चंपारण,20 दिसंबर (हि.स.)।तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने प्रेम प्रसंग में हुई आशिक की हत्या मामले में दोषी पाते हुए पति पत्नी को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पंद्रह पंद्रह हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर दो वर्षों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं सूचक को पीड़ित घोषित करते हुए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया।

सजा पताही थाना के खुटौना निवासी शिल्पी कुमारी एवं शिवहर थाना के हरनाही निवासी उसके पति अजय कुमार की हुई है। मामले में मृतक विकाश कुमार के पिता पताही थाना के कोदरिया निवासी भैरव पंडित ने पताही थाना में मामला दर्ज कराते हुए शिल्पी कुमारी एवं उसके पति अजय कुमार को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि 7 मार्च 2023 को रात्रि करीब नौ बजे उसका पुत्र खाना खाकर टहलने निकला । वह सुबह घर नहीं पहुंचा तो लोगों ने बताया कि वह रात्रि शिल्पी के घर के तरफ जा रहा था। सुबह में थाना क्षेत्र के खुटौना ब्रह्मस्थान के पास पुल के नीचे विकाश का शव मिला, जिसे गला काट कर चौदह बार चाकू से गोद कर हत्या की गई थी।

सत्र वाद संख्या 763/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ललिता प्रसाद ललिता एवं सहायक अधिवक्ता विकाश कुमार मिश्रा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हुआ कि शिल्पी के घर से बरामद चाकू से ही विकाश की हत्या हुई थी। पुलिस ने अभियुक्त शिल्पी कुमारी के स्वीकृति बयान पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद की थी । शिल्पी अपने पति के साथ ही मैके में रहती थी। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 302, 201/34 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार