सोनीपत: ग्रेप नियम उल्लंघन पर इंफ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा का फॉर्म हाउस सील

सोनीपत, 03 जनवरी (हि.स.)। सोनीपत

में सोशल मीडिया में चर्चित हर्ष छिक्कारा के निर्माणाधीन फॉर्म हाउस को नगर निगम ने

शुक्रवार देररात सील कर दिया है। यह कार्रवाई महलाना रोड स्थित खेतों के बीच बनाए जा रहे

महलनुमा फॉर्म हाउस में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के आरोप में की

गई। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप-तीन के नियम लागू हैं,

जिनके अंतर्गत निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रोक है।

नगर

निगम को शुक्रवार को शिकायत मिली थी कि प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य कराया जा

रहा है। सूचना के आधार पर निगम की टीम शाम के समय मौके पर पहुंची और जांच की। जांच

में पाया गया कि प्रशासनिक रोक के बावजूद निर्माण गतिविधियां चल रही थी। इस पर निगम

ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फॉर्म हाउस को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों

ने भवन योजना सहित निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक अनुमतियों के दस्तावेज मांगे, लेकिन

मौके पर कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि

नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है।

नगर

निगम द्वारा सीलिंग आदेश के साथ ही भवन पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। जारी आदेश के

अनुसार यह निर्माण बिना स्वीकृत भवन योजना के किया गया । आदेश में संबंधित व्यक्ति

को सील किए गए भवन में प्रवेश न करने, किसी भी प्रकार की गतिविधि न चलाने और सील से

छेड़छाड़ न करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई

की चेतावनी भी दी गई है।

नगर

निगम प्रशासन ने बताया कि यदि संबंधित व्यक्ति के पास किसी प्रकार की वैध अनुमति या

दस्तावेज हैं तो उन्हें मंगलवार तक निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया

है। फिलहाल सीलिंग का मुख्य कारण ग्रेप-तीन नियमों का उल्लंघन बताया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना