शिमला, 14 जनवरी (हि.स.)। शिमला जिले के ननखड़ी थाना क्षेत्र में रास्ता रोकने, धमकी देने और वाहन को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला गांव बहाली निवासी 44 वर्षीय इंदर सिंह पुत्र मोहर सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि 12 जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे वह तंगड़ी मोड़ के पास मौजूद थे। इसी दौरान ननखड़ी निवासी सुनील चौहान वहां पहुंचा और उनका रास्ता रोक दिया।
शिकायत के मुताबिक आरोपित ने इंदर सिंह के साथ गाली-गलौच की, उन्हें धमकाया और उनके वाहन नंबर एचपी-92-3363 को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 126(2), 351(2), 352 और 324(2) के तहत केस दर्ज किया है। थाना ननखड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि तथ्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा



