पाकिस्तान में छिपे आतंकी आरोपी नजीर हुसैन को NIA कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा
- Editor Chief
- Oct 07, 2026
स्टेट समाचार ब्यूरो, जम्मू, 7 अक्टूबर , जम्मू की विशेष NIA अदालत ने पाकिस्तान में छिपे बताए जा रहे आतंकी साजिश मामले के वांछित आरोपी **नजीर हुसैन** को घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) करार दिया है। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
नजीर हुसैन मूल रूप से पुंछ जिले के **हरी गांव** का रहने वाला है। वह अक्टूबर 2024 में सीमावर्ती जिले के सुरनकोट इलाके में एक ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) से कई ग्रेनेड बरामद होने के बाद सामने आए आतंकी साजिश मामले में NIA को वांछित है।
जांच में आरोप सामने आया कि ग्रेनेड की खेप सीमा पार से नजीर हुसैन ने कथित तौर पर भेजी थी और इसका उद्देश्य विस्फोटों को अंजाम देना था। नजीर हुसैन को **अली खान, नासिर, नजीरू और शाहीन** सहित कई अन्य नामों से भी जाना जाता है।
विशेष न्यायाधीश (NIA) जम्मू **प्रेम सागर** ने NIA की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर को नजीर हुसैन को **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84** के तहत घोषित अपराधी करार दिया।
अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे। हालांकि, इन वारंटों को तामील नहीं कराया जा सका। NIA की ओर से अदालत में पेश की गई निष्पादन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अपने घर पर नहीं मिला और उसके पाकिस्तान फरार होने की जानकारी सामने आई।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी को कानून के समक्ष पेश करने के लिए विभिन्न प्रयास किए। इनमें समाचार पत्रों और जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करवाना भी शामिल था। इसके बावजूद आरोपी न तो अदालत में पेश हुआ और न ही उसने आत्मसमर्पण किया।
इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने माना कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। इसके बाद उसे घोषित अपराधी करार देने का आदेश जारी किया गया।
मामले में NIA की जांच जारी है और एजेंसी आतंकी साजिश तथा सीमा पार से कथित तौर पर भेजे गए ग्रेनेड की खेप से जुड़े अन्य पहलुओं और नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

