नायब तहसीलदार ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध भवन निर्माण कराने में दर्ज कराया मुकदमा
- Admin Admin
- Dec 27, 2025
नोएडा, 27 दिसंबर (हि.स.)। जेवर थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार की शिकायत पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित एरिया में अवैध रूप से भवन निर्माण कराए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जेवर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने शनिवार काे बताया कि बीती रात शुक्रवार काे संजय तोमर नायब तहसीलदार जेवर तहसील ने थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया कि चेतराम निवासी ग्राम चिरौली के द्वारा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति के घटिया सामग्री लगाकर भवन निर्माण कर रहा है। आराेप है कि यह सरकार से अनुचित लाभ लेने के लिए एक षड्यंत्र के तहत कार्य किया जा रहा है।थाना प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में आराेपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 223 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1 )तथा 3 2(डी )के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व भी दर्जनों लोगों के खिलाफ जेवर तहसील के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके पीछे कुछ लोगाें के द्वारा सिंडिकेट बनाकर यमुना प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में घटिया सामग्री लगाकर मकान बनाकर मुआवजा प्राप्त करने की बड़ी साजिश है। इस गोरखधंधे के पीछे यमुना विकास प्राधिकरण और जेवर तहसील के कुछ कर्मचारी और अधिकारियाें के भी शामिल हाेने की चर्चा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश चौधरी



