अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से आरोपी दोषमुक्त

नैनीताल, 07 जनवरी (हि.स.)। नैनीताल जनपद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन के न्यायालय ने अवैध शिकार का विरोध करने पर नुकीले हथियार से घायल करने के मामले में आरोपित अक्षय कुमार निवासी डाक बंगला नौकुचियाताल रोड थाना भीमताल को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपित पर आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

अभियोजन के अनुसार 29 जुलाई 2023 की शाम भीमताल निवासी संजीव पांडे ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अक्षय कुमार वर्जित क्षेत्र में मछलियों का शिकार कर रहा था और विरोध करने पर गाली गलौज तथा मारपीट करते हुए नुकीले हथियार से आंख में चोट पहुंचाई। शिकायत के आधार पर भीमताल पुलिस ने अभियोग दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह और आठ दस्तावेज पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने तर्क दिया कि शिकायत बिना हस्ताक्षर के की गयी थी और बयानों में कथित हथियार से वार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषमुक्त करार दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी