हरियाणा में जल्द लागू होगी नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी

चंडीगढ़, 27 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए एक नई सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। गुरुवार को चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से प्राप्त सुझावों को इस नीति में शामिल करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि नई सीजीडी पॉलिसी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।ड्राफ्ट सीजीडी पॉलिसी-2025 के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनियां राज्य के सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से राइट ऑफ यूज़ (आरओयू) और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति प्राप्त कर सकेंगी। आवेदकों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जीआईएस-आधारित रूट मैप, कार्य योजना, भूमि विवरण तथा उपयोग की जाने वाली तकनीक—जैसे एचडीडी, ट्रेंचलेस बोरिंग या ओपन ट्रेंचिंग—का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नीति में शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाया गया है और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल करते हुए निर्धारित शुल्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई नीति, एचएसआईआईडीसी द्वारा वर्ष 2010 में बनाई गई सीजीडी नीति का आधुनिक रूप है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा