तहसील मंडी में पुलिस ने किराएदार सत्यापन को लेकर की सार्वजनिक घोषणा

जम्मू,, 18 जनवरी (हि.स.)।

जिले की तहसील मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में रविवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा विशेष वाहन के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा कराई गई। इस घोषणा के जरिए पुलिस ने सभी मकान मालिकों और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से दो दिन के भीतर पूरा करें।

पुलिस की ओर से की गई घोषणा में कहा गया कि चाहे किराएदार किसी दुकान में काम कर रहे हों या किराए के मकान में रह रहे हों, सभी का सत्यापन नजदीकी पुलिस चौकी अथवा संबंधित पुलिस थाने में कराना जरूरी है। पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बिना सत्यापन और बिना पुलिस को सूचना दिए यदि किसी व्यक्ति को किराए पर रखा गया तो संबंधित मकान या दुकान मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज किया जाना भी शामिल है।

पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि पूरे जम्मू-कश्मीर में किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई स्थानों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में तहसील मंडी के लोगों को किराएदार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।

अंत में पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मकान मालिक और दुकानदार समय रहते किराएदारों का सत्यापन कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता