मनपा प्रत्याशियों को प्रचार हेतू इलेक्ट्रॉनिक प्री सर्टिफिकेशन जरूरी

मुंबई ,23 दिसंबर (हि. स.) । ठाणे मनपा आम चुनाव 2025-26 में, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पब्लिसिटी और प्रचार के लिए अलग-अलग मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। यह निश्चय करने के लिए कि पब्लिसिटी और डिसेमिनेशन राज्य चुनाव आयोग , महाराष्ट्र द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार किया जाए, ठाणे मनपा की ओर से कमीशन के 09 अक्टूबर 2025 के नोटिफिकेशन, ‘मीडिया सुपरविज़न एंड एडवर्टाइज़मेंट सर्टिफ़िकेशन ऑर्डर 2025 फ़ॉर द पर्पस ऑफ़ इलेक्शन’ के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे दूरदर्शन, सैटेलाइट चैनल, केबल चैनल, यूट्यूब चैनल, केबल नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, प्राइवेट एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक जगहों पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, ई-न्यूज़पेपर, बल्क , एसएमएस वॉइस एसएमएस, सोशल मीडिया, वेबसाइट के ज़रिए विज्ञापन दिखाना/पब्लिश करना चाहता है, तो प्रस्तावित विज्ञापन कमेटी द्वारा 'प्री-सर्टिफाइड' यानी 'पब्लिश या ब्रॉडकास्ट से पहले प्रमाणित होना चाहिए।

विज्ञापन के प्री-सर्टिफिकेशन के लिए, 'अपेंडिक्स 4' के अनुसार एक एप्लीकेशन विज्ञापन के ब्रॉडकास्ट/पब्लिकेशन की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले कमिटी को जमा करना होगा। उस एप्लीकेशन की एक सैंपल कॉपी मीडिया ऑब्जर्वेशन रूम, स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल हॉल, पहली मंज़िल, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में मिलेगी और एप्लीकेशन को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहीं जमा करना होगा।

एप्लीकेशन के साथ, ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इन 2 पेन ड्राइव में जमा करनी होंगी, साथ ही पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी या उम्मीदवार द्वारा अटेस्टेड 2 प्रिंटेड कॉपी (प्रिंट) भी जमा करनी होंगी। अगर चुनाव से जुड़े विज्ञापनों पर खर्च पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, तो उसे पार्टी के खर्च में शामिल किया जाना चाहिए; अगर उम्मीदवार ने किया है, तो उसे उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल किया जाना चाहिए। यह खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि नीचे दिए गए कंटेंट वाले विज्ञापन ब्रॉडकास्ट/पब्लिश नहीं किए जा सकते हैं और ऐसे विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इनमें शामिल हैं -

(a) भारत के संविधान का उल्लंघन, केंद्र/राज्य सरकार के कानूनों का उल्लंघन,

(b) राज्य चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन,

(c) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा, पहनावे वगैरह के आधार पर उकसाना या दुश्मनी,

(d) पूजा की जगहों की तस्वीरें/फोटोग्राफी शामिल करना,

(e) कानून और व्यवस्था को चुनौती देना, हिंसा को बढ़ावा देना, शांति भंग करना,

(f) कोर्ट या किसी व्यक्ति या संस्था की बदनामी,

(g) देश की एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता में रुकावट डालना।

(h) किसी दूसरे देश के खिलाफ बुराई, गलत बातें या नफ़रत भरे बयान,

(i) डिफेंस फोर्सेज़ या डिफेंस फोर्सेज़ के किसी ऑफिसर/एम्प्लॉई की फोटो/फोटोग्राफी,

(j) किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर या किसी और के खिलाफ झूठे आरोप,

(k) किसी पॉलिटिकल लीडर या व्यक्ति की प्राइवेट ज़िंदगी में दखल,

(l) नैतिकता और तमीज़ का उल्लंघन,

(e) अश्लीलता को बढ़ावा देना

ऐसे मामलों में शामिल हैं। ऐड तैयार करते समय और उसे सर्टिफिकेशन के लिए भेजते समय, ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बताया जाता है कि समय की बर्बादी से बचने के लिए, ऐड ब्रॉडकास्टिंग/पब्लिसिटी खर्च के सभी पेमेंट चेक/डायरेक्ट डेबिट/ऑनलाइन तरीके से किए जाएंगे। किसी भी हालत में ये पेमेंट कैश में नहीं किए जाएंगे। मराठी, हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में प्रपोज़्ड एडवर्टाइज़मेंट के प्री-सर्टिफ़िकेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करते समय, संबंधित भाषा में एडवर्टाइज़मेंट की दो कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में जमा करनी होंगी, साथ ही एडवर्टाइज़मेंट कोड की दो प्रिंटेड कॉपी मराठी, हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के ऑफ़िस बेयरर से अटेस्टेड करवानी होंगी। इसके साथ ही, यह साफ़ तौर पर लिखा है कि इस प्रपोज़्ड एडवर्टाइज़मेंट का मराठी/हिंदी/इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन किया गया है और किसी भी गलती के लिए एप्लीकेंट ज़िम्मेदार होगा। 'अपेंडिक्स-5' के अनुसार नोटराइज़्ड एफिडेविट जमा करना ज़रूरी होगा।

प्रपोज़्ड एडवर्टाइज़मेंट के प्री-सर्टिफ़िकेशन के लिए एप्लीकेशन मिलने के बाद, संबंधित कमेटी ऑफ़िस खुलने के 3 दिन के अंदर फ़ैसला लेगी। एप्लीकेशन पर फ़ैसला करते समय, कमेटी एडवर्टाइज़मेंट के किसी भी हिस्से को हटा या बदल सकती है या सुधार का सुझाव दे सकती है और संबंधित पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट/एप्लीकेंट के लिए उसी हिसाब से एक्शन लेना ज़रूरी होगा।

अगर प्रपोज़्ड एडवर्टाइज़मेंट को संबंधित कमेटी ने प्री-सर्टिफ़िकेट नहीं किया है, तो ऐसे एडवर्टाइज़मेंट को मीडिया को दिखाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा