रायपुर : नारकोटिक एक्ट के छह आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड

रायपुर, 16 जनवरी (हि.स.)। नारकोटिक एक्ट के एक मामले में शुक्रवार को छह आरोपितों को कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट किरण थवाईत ने प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर सभी छह आरोपितों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

दंडित आरोपितों में गणेश बागर्ती रायपुर, विक्रम शाह निवासी पेड्रामल ओड‍िशा, अनिल उर्फ अली झुल्फेकार रायपुर, रवि साहू कालीबाड़ी चौक के रायपुर, संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर कालीबाड़ी रायपुर, प्रियवंत कुम्हार निवासी कुम्हार पदर ओड‍िशा है।

पुलिस के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह एवं अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 2 किलोग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि गांजा रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुमार से प्राप्त किया गया था।

जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में तीन अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 337/24, धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना की गई।थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में उत्कृष्ट जांच करते हुए सभी साक्ष्य एकत्र कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद आरोपियों द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सभी छह आरोपितों को कठोर दंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर