रेवाड़ी, 29 नवंबर (हि.स.)। रेवाड़ी में शनिवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई। इसमें मंत्री ने जमीन हेराफेरी मामले में तत्कालीन तहसीलदार और जमीन खरीदने-बेचने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
यह मामला गांव बास रत्नथल में स्वतंत्रता सेनानी की पांच एकड़ जमीन से जुड़ा था। बैठक में सेवानिवृत्त तहसीलदार जितेंद्र को चार्जशीट करने और जमीन की गलत बिक्री में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए।
यह मामला रेवाड़ी के गांव रायपुरा निवासी श्रीराम की शिकायत पर सामने आया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांव की गाटा संख्या 387 और 388 की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है और राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा मंत्री ने एक अन्य केस में रेवाड़ी के डीटीपी मनदीप सिहाग को फटकार लगाई। सनसिटी कॉलोनी के लोगों ने समस्या रखी थी कि जब भी वे पानी की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताते हैं तो डीटीपी विभाग के अधिकारी उन्हें अपने घर पर आरओ लगवाने की सलाह देते हैं। इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और उस समय ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही सनसिटी बिल्डर के खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इस बैठक में कुल 17 परिवादों पर सुनवाई की गई, जिनमें 10 नए और सात पुराने लंबित मामले शामिल थे। समिति ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला



