ठाणे में स्कूल प्राचार्य पर मामला दर्ज, चुनाव प्रक्रिया में सहयोग से किया इन्कार

मुंबई ,11 जनवरी (हि. स.) ।ठाणे में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल ने 15 जनवरी 2026 को होने वाले ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशनों पर काम करने के लिए चुनाव विभाग द्वारा जारी ऑर्डर को मना कर दिया था। यह आदेश माननीय राज्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार है। मनपा आयुक्त और चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने यह जानकारी दी।

मतदान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग-अलग सरकारी-सेमी-सरकारी संस्थानों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों के टीचर और कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशनों पर नियुक्त किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, जब चुनाव विभाग के कर्मचारी नियुक्ति ऑर्डर जारी करने के लिए ठाणे में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गए, तो स्कूल की प्रिंसिपल विमलेश सिंधु ने ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरी बार ऑफिशियली ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन स्कूल ने फिर भी ऑर्डर लागू नहीं किया। इस पर ठाणे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसे भी स्कूल ने मानने से मना कर दिया।

चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करना कानूनन ज़रूरी है और वोट देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। म्युनिसिपल इलेक्शन डिपार्टमेंट ने रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ जानबूझकर इस कर्तव्य का उल्लंघन करने और चुनाव के काम में रुकावट डालने के लिए क्रिमिनल केस दर्ज किया है। पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित प्रिंसिपल और स्कूल के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 2023 की धारा 223 और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करेगा।

चुनाव के काम में रुकावट डालना, आदेशों का उल्लंघन करना और सरकारी कर्मचारियों को उनके काम करने से रोकना गंभीर और सज़ा के लायक अपराध हैं, और यह साफ़ किया गया है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया है।

इस बीच, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट जगहों और नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और आसानी से पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना चाहिए। कमिश्नर और चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने यह भी चेतावनी दी है कि चुनाव के काम के लिए नियुक्त कर्मचारी अगर 14 और 15 जनवरी 2026 को गैरहाजिर रहते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा