सांबा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 43 लाख 62 हज़ार मूल्य की संपत्ति ज़ब्त की

सांबा, 13 जुलाई 2026: नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सांबा पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 43.62 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में एक पक्का आवासीय मकान तथा 38 मवेशी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-E एवं 68-F के तहत फरमान अली उर्फ डीसी, पुत्र बशीर अहमद, निवासी रख बारोटियां, तहसील विजयपुर, जिला सांबा के विरुद्ध की गई।


जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी का 16.62 लाख रुपये मूल्य का आवासीय मकान तथा करीब 27 लाख रुपये मूल्य के 38 मवेशी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति हैं, जिन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था। इसी आधार पर इन संपत्तियों को कुर्क किया गया। पुलिस ने बताया कि फरमान अली उर्फ डीसी एक कुख्यात ड्रग तस्कर है। उसके विरुद्ध पहले भी पीआईटी-एनडीपीएस (PITNDPS) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है और वह वर्तमान में जिला जेल जम्मू में बंद है।


सांबा पुलिस ने कहा कि ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य नशे के कारोबार की आर्थिक कमर तोड़ना और समाज में नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत करते हुए इसे ड्रग तस्करों के खिलाफ सांबा पुलिस की एक सराहनीय और ऐतिहासिक पहल बताया।