संजौली मस्जिद मामला : हिंदू संघर्ष समिति ने प्रशासन के साथ बैठक का किया बहिष्कार, निकाली शव यात्रा
- Admin Admin
- Nov 29, 2025
शिमला, 29 नवंबर (हि.स.)। शिमला के संजौली की विवादित मस्जिद मामले को लेकर शनिवार को हालात फिर तनावपूर्ण हो गए। जिला प्रशासन के साथ प्रस्तावित बैठक का हिंदू संघर्ष समिति ने बहिष्कार कर दिया। बैठक में न जाने के बाद समिति के सदस्यों ने संजौली पुलिस थाना से संजौली चौक तक सरकार की शव यात्रा निकाली। इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।
समिति के सदस्यों ने संजौली थाना के बाहर ही राज्य सरकार का पुतला जलाया। हैरानी की बात यह रही कि पुतला जलाए जाने के समय मौके पर पुलिस का एक भी जवान मौजूद नहीं था। यहां तक कि थाने के बाहर खड़े किसी पुलिसकर्मी ने भी पुतला जलाने की कार्रवाई को रोकने का प्रयास नहीं किया।
हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने प्रशासन पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को विवादित मस्जिद में एक व्यक्ति द्वारा जुमे की नमाज अता की गई, जबकि समिति ने पहले ही अपील की थी कि मामले के समाधान तक नमाज न पढ़ी जाए। नेताओं ने राज्य सरकार पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है।
समिति ने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रशासन और उसकी कार्रवाइयों पर अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने बैठक में भाग न लेने का फैसला लिया। नेताओं ने कहा कि मामला अब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय का सम्मान करते हुए क्रमिक अनशन को समाप्त किया जा रहा है। दरअसल, हिंदू संघर्ष समिति मस्जिद में गतिविधियां रोकने और बिजली-पानी की सप्लाई बंद करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी हुई थी।
समिति ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि विवाद का न्यायोचित समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू संघर्ष समिति हर मोर्चे पर संघर्ष के लिए तैयार है और हिंदुओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन तेज करेगा।
बता दें कि संजौली मस्जिद मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुँच गया है। वक्फ बोर्ड ने नगर निगम शिमला और जिला अदालत द्वारा मस्जिद की निचली दो मंजिलों को अवैध करार देकर तोड़ने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई एक दिसंबर को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ में होगी।
बीते 30 अक्तूबर को जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को अवैध निर्माण बताते हुए दो महीनों के भीतर इन्हें गिराने के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा था कि संजौली मस्जिद सरकारी भूमि पर बनी है और यदि वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद कमेटी तय समय में कार्रवाई नहीं करती, तो नगर निगम निर्माण हटाएगा और खर्च प्रतिवादियों से वसूला जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा



