शोपियां पुलिस ने ठग को पकड़ा, हिरासत से रिहाई का झूठा वादा कर 5.4 लाख की धोखाधड़ी के लिए ई-एफआईआर दर्ज
- Neha Gupta
- Jan 05, 2026

शोपियां, 5 जनवरी । शोपियन पुलिस ने एक ई-एफआईआर दर्ज कर एक ठग को गिरफ्तार किया है जिस पर स्थानीय निवासी से उसके भाई को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का झूठा दावा करके 54 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
एक पुलिस ने एक बयान में कहा कि शोपियां पुलिस ने ज़ैनापोरा पुलिस स्टेशन में एक ठग को गिरफ्तार किया है जिसने एक व्यक्ति के भाई को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का झूठा वादा करके उसे ठगा था। शोपियां पुलिस स्टेशन को 04/01/2026 को ज़ैनापोरा के हुम्हुना निवासी मोहम्मद मकबूल पर्राह के पुत्र आसिफ अहमद पर्राह की ओर से व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुंडूरा, तराल निवासी गुलाम हसन भट के पुत्र सज्जाद अहमद भट नामक एक ठग ने उसके भाई को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का झूठा आश्वासन देकर उससे 5,40,000 रुपये की धोखाधड़ी की।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता के भाई उमर मकबूल को ज़ैनापोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 108/2025 के संबंध में विधिवत गिरफ्तार किया गया था। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए आरोपी ने झूठा दावा किया कि वह सरकारी कर्मचारी है और शिकायतकर्ता के भाई की रिहाई कराने के लिए उसके पास पर्याप्त प्रभाव है। इसी झूठे बहाने से उसने शिकायतकर्ता को ठगा और धोखाधड़ी से उक्त राशि प्राप्त कर ली। शिकायत का संज्ञान लेते हुए शोपियां पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 319(2) के तहत ई.एफ.आर. संख्या 03/2026 दर्ज की।
जांच के दौरान आरोपी से अब तक 1.50 लाख बरामद किए गए हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और शेष राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं। मामले की आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दी है जो प्रभाव का झूठा दावा करते हैं या अवैध लाभ का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी प्रयास की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए।



