स्कूल भर्ती घोटाला: डब्ल्यूबीएसएससी ने जारी की 2016 पैनल के ‘अयोग्य’ शिक्षकों की पूरी सूची, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज

कोलकाता, 27 नवंबर (हि.स.)।

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने गुरुवार को 2016 के शिक्षक भर्ती पैनल में शामिल उन सभी ‘अयोग्य’ शिक्षकों की पूरी सूची प्रकाशित कर दी, जिन्हें पैसे देकर नियुक्ति पाने का दोषी माना गया है। आयोग ने यह सूची गुरुवार दोपहर में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की, जैसा कि पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था।

अदालतों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में इन ‘अयोग्य’ शिक्षकों को दोबारा सरकारी स्कूलों में नौकरी का मौका न मिले, इसलिए सूची का सार्वजनिक होना जरूरी था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की उस पीठ के फैसले को बरकरार रखा था जिसमें 2016 के पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद राज्य शिक्षा विभाग और आयोग यह बताने में विफल रहे कि कौन से उम्मीदवार ‘अयोग्य’ हैं और कौन नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नई भर्ती की पूरी प्रक्रिया इस साल 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। अदालत ने जहां अयोग्य शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया, वहीं ‘निर्दोष’ शिक्षकों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी।

सितंबर में डब्ल्यूबीएसएससी ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर एक याचिका दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ दूषित शिक्षक परीक्षा में शामिल हो गए और कई इंटरव्यू तक पहुंच गए।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी महीने डब्ल्यूबीएसएससी को 2016 पैनल के सभी अयोग्य शिक्षकों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

संपूर्ण सूची जारी होने के साथ ही स्कूल भर्ती घोटाले में अगली कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयों का रास्ता साफ हो गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर