हिसार : अपराधी को गैंगस्टर कहकर महिमा मंडन करने पर सोशल मीडिया यूजर्स को चेताया

भड़काऊ पोस्ट डालने पर हांसी पुलिस रख रही पैनी नजर : अमित यशवर्धनहिसार, 12 दिसंबर (हि.स.)। हांसी के पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने सोशल मीडिया पर अवैध और भ्रामक वीडियो अपलोड करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस और सत्यापन के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करना एक चलन बन गया है। व्यूज के लिए गलत सूचना तेजी से फैलाई जा रही है, जिससे समाज और सरकारी एजेंसियों को नुकसान होता है।अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी यशवर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया हमेशा जनता के विश्वास का आधार रहा है। मीडिया एक्ट के तहत जिम्मेदार, तथ्य-आधारित और निष्पक्ष जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया और मान्यता प्राप्त टीवी चैनलों में खबरें संपादक द्वारा तथ्यों की जांच के बाद ही प्रकाशित होती हैं। इसके विपरीत, सोशल मीडिया पर कई लोग बिना किसी प्रमाण के वीडियो अपलोड कर देते हैं। इससे सरकारी विभागों को अनावश्यक दबाव, कार्य में बाधा और गलतफहमी का सामना करना पड़ता है।एसपी यशवर्धन ने तथाकथित इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की। एसपी ने कहा कि इसमें युवा न केवल गलत सूचनाएं फैलाते हैं, बल्कि आम नागरिकों के निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) का भी गंभीर उल्लंघन करते हैं। एसपी ने विशेष रूप से अपील की कि सड़क दुघर्टनाओं, आत्महत्याओं, झगड़ों या किसी भी अन्य दुर्घटना की लाइव या सीधी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड न की जाएं। ऐसा करने से आम जनता में भय और अफरा-तफरी का माहौल बनता है। उन्होंने संवेदनशील घटनाओं को सनसनीखेज बनाने को पूरी तरह गलत बताते हुए गैंगस्टरों और अपराधियों को सोशल मीडिया पर हीरो की तरह दिखाने की प्रवृत्ति को बेहद खतरनाक बताया। एसपी ने स्पष्ट किया कि अपराधी को अपराधी ही रहने दें। सोशल मीडिया पर किसी भी अपराधी को गैंगस्टर बता कर उसका महिमा मंडन करना कानूनन अवैध है। एसपी अमित यशवर्धन ने कहा कि किसी भी मामले में पुलिस का पक्ष जानना आवश्यक है, जिसके लिए पुलिस विभाग द्वारा एक प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। उन्होंने विश्वसनीय पत्रकारिता करने वाले सभी मीडिया माध्यमों को आश्वासन दिया कि पुलिस हमेशा तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करती है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर