हत्या मामले में तीन दाेषियाें को आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज,27 नवंबर (हि.स.)। उप्र के प्रयागराज में स्थित सराय ममरेज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे कक्ष संख्या 02 के न्यायाधीश ने गुरुवार को हत्या मामले के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20—20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह मुकदमा वर्ष 2020 में पीड़ित परिवार की तहरीर पर दर्ज किया गया था। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

डीसीपी गंगानगर ने बताया कि प्रयागराज के सरायममरेज थाना क्षेत्र के छतौना गांव निवासी राम शिरोमणि पुत्र हीरालाल, लवकुश पुत्र देवीदीन और राजा उर्फ अमित पुत्र राम शिरोमणि के खिलाफ वर्ष 2020 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

उप्र पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थानाध्यक्ष सराय ममरेज अतुल कुमार मिश्र, कोर्ट मोहर्रिर उप निरीक्षक शशिभान सिंह और पैरोकार मुख्य आरक्षी शशिकांत सिंह तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राम कुमार सिंह ने हत्या मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी किया। परिणाम स्वरूप हत्या मामले के तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। जिला न्यायालय के एडीजे कक्ष संख्या 2 के न्यायाधीष ने गुरुवार को तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास एवं 20—20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल