मुरादाबाद, 02 जनवरी (हि.स.)। बिजली राहत योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण कराने के बाद 31 दिसंबर तक बकाया जमा नहीं किया, उन्हें अब कम छूट मिलेगी। आज 2 जनवरी से योजना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें बकाये पर छूट की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।
मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया ने शुक्रवार काे बताया कि जो उपभोक्ता समय रहते भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें नए साल से कम छूट मिलेगी। अभी तक 31 मार्च 2025 तक के बकाया पर 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान था, लेकिन एक जनवरी 2026 से यही छूट घटकर 20 प्रतिशत रह जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल



