जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी दिव्यकांत काे किया जिला बदर

देहरादून, 14 जनवरी (हि.स.)। जनपद देहरादून में कानून-व्यवस्था व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन

ने आदतन अपराधी को जिला बदर करने आदेश दिया है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगरवासियों के लिए भय और हिंसा का पर्याय बने आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बदर करने का आदेश दिया है।

दरअसल, जनसुनवाई के दौरान मोहल्लेवासियों की शिकायतों के आधार पर यह सामने आया कि आराेपित दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्व राम बिहारी लखेड़ा, निवासी लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून अपनी वृद्ध माता के साथ मारपीट करता है। जिससे डर कर उसकी माता काे घर छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य सामने आया है क आराेपित दिव्यकांत माेहल्ले की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता है और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने घर पर नशे का अड्डा चलाता है। इन शिकायताें और पुलिस रिपाेर्ट

के आधार पर पर परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने विपक्षी के विरुद्ध 14 अक्टूबर 2025 काे पुष्टि कर उसके खिलाफ गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में उसे “गुण्डा” घोषित करते हुए आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने का आदेश पारित किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और नागरिकों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ विनोद पोखरियाल