कठुआ में दो महीने के लिए वीपीएन पर प्रतिबंध लगाया गया

कठुआ, 25 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कठुआ जिले में दो महीने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वीपीएन सेवाओं का दुरुपयोग कुछ व्यक्तियों और समूहों द्वारा साइबर प्रतिबंधों को दरकिनार करने और प्रतिबंधित एप्लिकेशन वेबसाइटों और डिजिटल सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

यह निवारक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत की गई है। यह प्रतिबंध कठुआ जिले के क्षेत्राधिकार के भीतर संचालित सभी व्यक्तियों संस्थानों साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है सिवाय उनके जिन्हें सरकार द्वारा विशिष्ट आधिकारिक आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।

कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश का अक्षरश पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 24 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA