जयपुर में वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
- Admin Admin
- Jan 09, 2026
जयपुर, 09 जनवरी (हि.स.)। राजधानी जयपुर में शनिवार को एचसीएम—आरआईपीए (ओटीएस कैंपस) जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में प्रस्तावित वीवीआईपी आगमन कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार के आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थल और वीवीआईपी रूट के आसपास दो किलोमीटर की परिधि में सांगानेर, एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल,मालवीय नगर,बजाज नगर और गांधी नगर थाने के क्षेत्रों में सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
डॉ. पचार ने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है। आदेश का पालन न करने पर गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। मौजूदा परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं होने के कारण यह आदेश प्रेस माध्यम और सभी पुलिस कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया गया है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्दिष्ट क्षेत्र में ड्रोन संचालन न करें। डॉ. पचार ने चेतावनी दी। जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम केवल जनता और वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास ट्रैफिक नियंत्रण और सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को देने का आग्रह किया है।
विशेषज्ञों के अनुसार वीवीआईपी रूट और कार्यक्रम स्थल के पास ड्रोन उड़ाना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इस प्रतिबंध से न केवल वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बल्कि इलाके की कानून व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश



