CGST ने रियल एस्टेट कारोबारी से वसूले ₹10 करोड़:लुधियाना के रियल एस्टेट डेवलपर ने 2022 से 2026 तक नहीं किया जीएसटी का भुगतान

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स(CGST) लुधियाना की टीम ने शहर के एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच के बाद CGST ने कारोबारी पर10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और अब उससे वसूल भी कर दिया। CGST के अधिकारियों ने बताया कि लुधियाना के एक डेवलपर ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण से एक जमीन लंबे समय के लिए लीज पर ही है। डेवलपर ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण को जो राशि प्रीमियम के तौर पर दी है उसका जीएसटी नहीं दिया है। डेवलपर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक राशि जमा नहीं करवाई। डेवलपर ने अब जमा करवाए 10 करोड़ सीजीएसटी अधिकारियों का कहना है कि जांच में जब अनियमितताएं पाई गई तो डेवलपर को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बाद अब डेवलपर ने 10 करोड़ रुपए की राशि सीजीएसटी विभाग को जमा करवा दी है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। लुधियाना यूनिट ने 93 करोड़ की राशि वसूली अफसरों ने बताया कि टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग की तरफ से लगातार रेड की जा रही है। लुधियाना यूनिट ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 93 करोड़ रुपए की वसूली कर दी है। उन्होंने कहा कि मार्च तक इसे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया जाएगा।