पंजाब में थानों से 30 दिन में हटेंगे जब्त वाहन:सालों से सड़ रहे, लोकल बॉडी मंत्री का आदेश, निगम-पुलिस मिलकर करेगी काम

पंजाब सरकार के लोकल बॉडी मंत्री संजीव अरोड़ा ने फैसला लिया है। इसके तहत अब थानों, सार्वजनिक जमीनों या सार्वजनिक स्थानों पर सभी कबाड़, लावारिस, बिना दावे वाले और जब्त वाहनों को हटाकर निर्धारित वाहन यार्डों में शिफ्ट किया जाएगा। यह फैसला शहरी प्रशासन सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह सारी कार्रवाई 30 दिनों के भीतर होगी। इसके लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें तत्काल सर्वे करेंगी, वाहनों की सूची तैयार करेंगी और तय समय से यह काम पूरा होगा। उन्होंने वाहन मालिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने लावारिस वाहनों की स्थिति को संबंधित पुलिस थानों और नगर निगम के साथ स्वयं सुलझाएं। इस तरह की दिक्कतें हो रही है पैदा मंत्री ने कहा कि शहरों के भीतर बड़ी संख्या में खड़े कबाड़ और जब्त वाहन कई गंभीर प्रशासनिक और नागरिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पुराने वाहन ईंधन अवशेष, इलेक्ट्रिकल खराबी और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग लगने का बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसी तरह लावारिस वाहनों में पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छर और चूहे पनपते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। पुलिस थानों की जगह का उपयोग ऑपरेशनल जरूरतों, आपातकालीन वाहनों और जनसेवा के लिए होना चाहिए, न कि लंबे समय तक वाहनों को खड़ा करने के लिए। यातायात बाधा और शहर की सुंदरता पर असर सड़कों और सार्वजनिक जमीन पर खड़े वाहन ट्रैफिक में बाधा बनते हैं और शहर की सफाई व सुंदरता को नुकसान पहुंचाते हैं। खराब हो चुके वाहन तेल, केमिकल और भारी धातुएं रिसाते हैं, जिससे मिट्टी और भूजल प्रदूषित होता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की जा रही है, जिसमें शामिल हैं। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और पंजाब नगर निगम अधिनियम शामिल है। वाहनों को हटाते समय यह प्रकिया होगी